Know Something

How To File Itr | Income Tax Return Online | Return फाइल कैसे करें

how to file ITR ? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें?

How to File ITR Online

दोस्तो आप ITR के बारे में तो जानते ही होंगे वैसे ITR (इनकम टैक्स रिटर्न ) शब्द सुनते ही भारी सा लगता है | और जब बात Income Tax Return भरने की बात आती हे तो ये काम हमें बड़ा भारी सा लगता है | पहले ITR भरने के लिए Accountant की help लेनी होती थी, लेकिन अब ITR भरना पहले जितना मुश्किल नहीं रहा | आप भी इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से भर सकते है | अभी तक आप सब लोगो ने ITR भर दिया होगा | 
चलिए जानते है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें? ,रिटर्न फाइल बनाने के लिए क्या क्या प्रूफ चाहिए? , स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें ?

how to fill itr online?, how to file income tax return online step by step ?

Home page of E portal

Step - 1. सबसे पहले www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और यूजर्स आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। यदि लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो पहले आईडी बना लें। आईडी के तौर पर पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल होता है।

Login form for itr Filing
Step - 2.इसके बाद e-File के विकल्प पर क्लिक करें और फिर Income Tax Return link पर Click करें।
अब आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर पहले से ही एंटर हो चुका है।
Step - 3.अब इस पेज पर आपको असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप को ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न का चयन करना होगा। अंत में Continue पर Click  करें।
Step - 4.आपके पास ITR फाइल करने के दो विकल्प हे :
अगर आप कौन सा ITR File करना है इसके बारे में नहीं हे तो 'मुझे यह तय करने में मदद करे की कौन सा ITR form File करना है ' चुने और Continue पर Click करे 

अगर आपको पता है की कौनसा ITR File करना है , तो 'मुझे पता है की कौन सा ITR Formate File करना है ' को चुने | Dropdown से अपने लिए लागू Income Tax Return Formate चुनें  और 'ITR के साथ आगे बढ़े ' पर Click करे |  
Step - 5. अब जो जानकारी आपसे मांगी जा रही हे वो भर दीजिए |
Step - 6. अब टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा जहां आपको अपने हिसाब से विकल्प का चयन करना होगा।
Step - 7. अब प्रीव्यू करके फॉर्म को चेक कर लें और फिर सबमिट पर Click करें।
Step - 8. ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा और आपका काम हो जाएगा।

ITR Filing के लिये जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास (Documents listing for ITR filing)

ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, Bank Account Number, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, Form 16, Form 26 AS जैसे जरूरी Document अपने पास रखें, क्योंकि आपके ITR संबंधी सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी.कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही भरी होगी | सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है | 

FAQs : Income Tax Return File 

प्रश्न-1. ITR कौन भर सकता है?
उत्तर: कोई भी बिजनेसमैन, किसी कंपनी का इंडिविजुअल डायरेक्टर, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने वाला या किसी फर्म अथवा कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई करने वाला व्यक्ति ITR-3 फॉर्म को भर सकता है। वह लोग ये फॉर्म चुनें जो सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज आदि से पैसा कमाते हैं।

प्रश्न-2. कितने पैसे पर टैक्स लगता है?
उत्तर : 7.5 लाख रुपये से 10 रुपये की आय पर अब 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की आय पर अब 20 फीसदी टैक्स लगेगा. 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर अब 25 फीसदी टैक्स लगेगा |  15 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों पर पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स लगेगा | 

प्रश्न-3. आईटीआर भरने से क्या फायदा होता है?
उत्तर : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से होते हैं ये 7 फायदे:- विकसित देशों के Visa के लिए जरूरी है ITR, सबसे स्वीकार्य इनकम प्रूफ है ITR, ITR भरने से मिल सकता है टैक्स रिफंड, बैंक लोन मिलने में आसानी होती है, बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है ITR, इंश्योरेंस कवर ज्यादा चाहिए तो भी जरूरी है ITR, एड्रेस प्रूफ में भी काम आता है ITR. 

प्रश्न-4. टैक्स रिटर्न के लिए मुझे किस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए?
उत्तर : 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले भारत में रहने वाले व्यक्ति पात्र हैं। ITR-1 किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो नौकरी, घर या अन्य आउटलेट्स से पैसा कमाता है। एक एनआरआई आईटीआर-1 दाखिल करने में असमर्थ है। वेतनभोगी करदाता फॉर्म 16 का इस्तेमाल कर आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

प्रश्न -5. अगर आय 5 लाख से कम है तो क्या आईटीआर फाइल करना जरूरी है?
उत्तर : अगर कर योग्य इनकम तय सीमा से कम हो तब भी हर सैलरीड व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना चाहिए। पुराने इनकम टैक्स रेजीम में, 60 साल से कम उम्र के टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये तय की गई है। वहीं सीनियर सिटीजन यानी 60 से 80 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए सीमा 3 लाख रुपये है।

प्रश्न-6. महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है?
उत्तर : भारत सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87A के तहत महिलाओं को छूट देती है। इसके बारे में 2019 के यूनियन बजट में बताया गया था। महिला टैक्स पेयर्स जिनकी सैलरी 5 लाख से कम है वो अपने लिए 12,500 तक की छूट का दावा कर सकती हैं। हालांकि, इस मामले में आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम या फिर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न-7. भारत के कितने लोग आईटीआर फाइल करते हैं?
उत्तर : अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो देश में पिछली साल लगभग 8 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, 2020-21 एसेसमेंट ईयर यानि 2019-20 वित्तीय वर्ष में कुल 8,13,22,263 लोगों ने इनकम टैक्स यानी आईटीआर फाइल किया | 

तो यह थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने  के बारे में कुछ जानकारी ,अगर यह पोस्ट आपको  पसंद आयी है तो इसको शेयर करना ना भूले और कमेंट में आपके विचार बताये और हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो करे. धन्यवाद 



0 Comments


Leave a Reply

Top